दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 8 फरवरी। कलेक्टर दीपक सोनी ने सी-अनुभाग के 4-82 में निहित संशोधित प्रावधानों के तहत जिले में नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति को 5 लाख, घायल को 2 लाख रूपयें गम्भीर रूप से घायल को 1 लाख रूपयें चल सम्पति (अनाज, कपड़े, घरेलू समान) के नुकसान पर 10 हजार, स्थाई सम्पति (मकान, दुकान आदि) कच्चे मकान क रूप में 20 हजार पक्के मकान 40 हजार, जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे-बैलगाड़ी, नाव आदि 20 हजार रूपयें ट्रेक्टर, जीप आदि 2 लाख ट्रक, रोड़ रोलर, बड़े वाहन 3 लाख रूपयें के मान से सहायता राशि का आहरण एवं सवितरण किये जाने की स्वीकृति कलेक्टर ने दी है। नक्सली हिंसा में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति / वाहन के मालिक को 3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जिसके तहत दन्तेवाड़ा तहसील अन्तर्गत ग्राम फरसगांव जिला कोण्डागांव निवासी प्रवीण राव को वाहन क्रमांक सीजी 27/ई 0349 (जे.सी.बी. वाहन) की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। उक्त सहायता राशि सम्बन्धित हितग्राहियों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।