दुर्ग

बलात्कारी पिता को उम्रकैद
25-Feb-2021 3:18 PM
बलात्कारी पिता को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 फरवरी।
नाबालिग बेटी के साथ 6 वर्ष तक लगातार रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (2) धारा 376 (3), 506 बी, 323 के तहत सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी। 

पुलगांव थाना अंतर्गत निवासी 39 वर्षीय आरोपी ने घटना के समय 13 वर्षीय रही अपनी किशोरी पुत्री के साथ रेप  किया था। लगभग 6 वर्ष पूर्व पीडि़ता घर में अकेली थी और उसकी मां काम पर गई हुई थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपी पिता ने उसके साथ रेप किया था। इसके बाद वह लगातार बेटी के साथ अनाचार की घटना को अंजाम देता रहा। जब लडक़ी इसका विरोध करती थी तो वह डरा धमका कर बलात्कार करता था। इससे परेशान होकर वह अपने मामा के घर रहने चली गई थी। 15 जून 2019 को  वह राखी के त्यौहार पर अपनी मां एवं मामा के साथ वापस घर आई थी। जब वह मामा के साथ वापस जाने लगी तो उसके पिता ने इसका विरोध करते हुए मां व मामा के साथ लड़ाई झगड़ा किया था और अपनी बेटी को मामा के घर जाने नहीं दे रहा था। इससे परेशान पुत्री ने अपनी मां को उसके साथ हुई घटना के बारे में जानकारी दी, तब मां एवं मामा ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।

 

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