दुर्ग
दुर्ग, 25 फरवरी। चाकू से वार कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 500 रुपए अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न दे पाने पर 10 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।
7 नवम्बर 2018 को रात्रि लगभग 10 बजे सोनिया गांधी नगर खुर्सीपार निवासी अमित चौरसिया के साथ आरोपी एच. गोपाल उर्फ एन. गोपालु निवासी खुर्सीपार अमित चौरसिया के घर के सामने पुरानी बात को लेकर गाली गलौज कर रहा था। विवाद बढऩे पर आरोपी एन. गोपाल (21) अपने पास रखे धारदार चाकू से अमित चौरसिया के पेट में लगातार वार कर दिया। अमित चौरसिया का चाचा श्रीकांत चौरसिया उसे लेकर तुरंत जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल सेक्टर 9 ले गए। इलाज के दौरान अमित ने दम तोड़ दिया था।