दुर्ग
दुर्ग, 26 फरवरी। नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की कोर्ट ने धारा 363 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 100 रुपए अर्थदंड, धारा 376 (2) (ढ) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व 300 रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
नंदनी थाना अंतर्गत निवासी 19 वर्षीय आरोपी राहुल जोशी ने 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर 15 मई 2017 को भगा कर ले गया था। इस पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, तब पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया था। कुछ दिनों बाद नंदनी पुलिस को किशोरी बस स्टैंड के पास बरामद हुई।
पूछताछ में किशोरी ने बताया कि राहुल जोशी ने शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा कर ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था।
पुलिस ने 21 मई 2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था एवं उसके खिलाफ अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।