रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड स्तरीय समन्वय बैठक (बीएलसीसी) का आयोजन पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया गया।
सीएमएचओ डॉ. खेमराज सोनवानी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री सृष्टि मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में तंबाकू सेवन एवं उससे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर मंथन किया गया और तंबाकू रोकथाम के लिए साथ मिलकर कार्य करने की योजना बनाई गई। इस दौरान तंबाकू रोकथाम के लिए बनी कोटपा एक्ट-2003 की भी जानकारी दी गई।
बीएमओ डॉ. एफआर निराला की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कुमार व जिला सलाहकार डॉ. सुजाता पाण्डेय द्वारा तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं किराना व्यापारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया तंबाकू एवं तंबाकू उप्तादों के विक्रय या इसका उपयोग कम करने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया है।
उन्होंने बताया कि कोटपा 2003 एक्ट तंबाकू या तंबाकू के उत्पाद पर लागू है। एक्ट के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। एक्ट की कुछ धाराओं जैसे -सेक्शन 4 में सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान वर्जित है। सेक्शन 5 में तंबाकू व इसके उत्पाद की विज्ञापन आदि प्रतिबंधित है। सेक्शन 6 में बच्चों से तंबाकू उत्पाद की क्रय-विक्रय की मनाही है। साथ ही स्कूल-कॉलेज क्षेत्र के पास इसे बेचना प्रतिबंधित है। सेक्शन 7, 8, 9 में ट्रेडिंग, कमर्शियल उत्पादन सप्लाई व वितरण में चेतावनी लिखना व दिखाना जरूरी है। इसलिए विशेषज्ञों ने जिंदगी को चुनने और तंबाकू को छोडऩे का आव्हान किया।