बिलासपुर
बढ़ते कोरोना केस के चलते रात 9 बजे बंद होंगी, ढाबे होटल को एक घंटे ज्यादा छूट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 31 मार्च। कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु धारा 144 प्रभावशील की गयी है। उल्लंघन करते पाये जाने पर दुकान 15 दिन के लिये सील कर दी जायेगी। ज्ञात हो कि जिले में संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं।
कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा समस्त नगरीय निकायों एवं नगर निगम बिलासपुर के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से केवल टेक-अवे एवं होम डिलवरी रात्रि 11.30 बजे तक होगी।
पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंण से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यासायिकों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क विक्रय का वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जाए। प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारी उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।
163 नये मरीज मिले
बीते 24 घंटे में 163 नये मरीजों के साथ बिलासपुर में अब तक आये संक्रमित लोगों की संख्या 23 हजार 576 हो चुकी है। सिर्फ 5 रोगी इस दौरान स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किये गये हैं। इस समय जिले में 1027 एक्टिव केस हैं जबकि कल हुई एक मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढक़र 227 पहुंच गई है।