बिलासपुर
उल्लंघन पर 15 दिन के लिये सील होंगे प्रतिष्ठान
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अप्रैल। कोविड पॉजिटिव केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में कल 7 अप्रैल से शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खोला जा सकेगा। होटल रेस्टारेंट भी 9 बजे के पहले बंद कर दिये जायेंगे।
जिला प्रसासन ने आज एक आदेश जारी कर मेडिकल सेवाओं और पेट्रोल पम्प के अतिरिक्त सेवाओं के लिये किये जाने वाले परिवहन को इससे मुक्त रखा है। शहरी क्षेत्र के सभी साप्ताहिक बाजार जैसे बिलासपुर के सदर बाजार का संडे मार्केट भी बंद रहेगा। मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स व शराब दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगीं।
दुकानों में खुलने व बंद करने का समय प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों व ग्राहकों को मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी होगा। बिना मास्क पहने पहुंचे ग्राहकों को सबसे पहले मास्क का वितरण करना होगा। अन्यथा दुकान 15 दिन के लिये सील कर दी जायेगी। इस आदेश के उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जायेगी। आदेश 16 अप्रेल तक प्रभावी रहेगा। आदेश के पालन पर निगरानी के लिये पुलिस व मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण करेंगे। उल्लेखनीय है कि महामारी को देखते हुए जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है जिसके तहत चार से अधिक लोगों को एक जगह पर एकत्र होने से मनाही है।