कोरबा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 9 अप्रैल। जिले के में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मद्देनजर अब जिला प्रशासन ने अनावश्यक घूमने फिरने वालों से निपटने के लिए और अधिक कड़ाई से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की तैयारी कर ली है।
पूरे जिले में दुकानों तथा बाजारों का समय दोपहर तीन बजे तक निश्चित कर दिया गया है। इसके साथ ही अब तीन बजे के बाद बेकाम सडक़ों पर घूमने निकले किसी भी महिला पुरूष या युवक-युवती के विरूद्ध कोविड प्रोटोकॉल और शासन-प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर सीधे पुलिस थाने में एफआईआर होगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व, पुलिस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई और कोरोना वायरस के शहर में फैलाव को रोकने के लिए जरूरी मंत्रणा की। उन्होंने शहर में कोरोना के नियंत्रण के लिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत पालन करने की अपील की है।
साथ ही अधिकारियों को शासकीय दिशा-निर्देशों और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री एस. जयवर्धन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर, एसडीएम कोरबा श्री सुनील नायक, नगर निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा सहित सभी एसडीओपी , सीएसपी तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य कई अधिकारी शामिल हुए।
कलेक्टर ने बैठक में निर्देशित किया कि एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोडऩे वाली सभी सडक़ो को बंद कर दिया जाये। दोपहर तीन बजे के बाद इंटर सेक्टर आवागमन को नियंत्रित करने के लिए हर जरूरी इंतजाम किये जायें।
मेडिकल स्टोर्स, राशन, सब्जी बाजार आदि अति आवश्यक सेवाओं के लिए सेक्टर में ही व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सेक्टरों को इस तरह से बांटा जायेगा कि उनमें अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें पर्याप्त संख्या में रहें ताकि प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में भी एक सेक्टर के लोग इन चीजों के लिए दूसरे सेक्टर में न जायें । कलेक्टर ने दोपहर तीन बजे के बाद अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही सेक्टर से बाहर जाने वाले लोगों को अनुमति देने के निर्देश दिए। उन्होंने बेवजह घूमने वाले लोगों पर इंटर सेक्टर आवागमन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।