रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 12 अप्रैल। कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल की सुबह छह बजे से 22 अप्रैल की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमायें पूर्णत: सील रहेगी। उक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी।
मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलेवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात 6 बजे प्रात 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।