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बस्तर जिले में आज से लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
14-Apr-2021 9:02 PM
बस्तर जिले में आज से लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 14अप्रैल। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के लिए प्रदेश के अन्य जिलों के बाद अब बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने भी जिले में मंगलवार को लॉक डाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार  बस्तर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 अप्रैल से संध्या 6 बजे से दिनांक 22 अप्रैल  रात्रि 12 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है । सात ही बस्तर जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी । उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देगें पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए0टी0एम0 केश चैन, अस्पताल मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेस, एल0पी0जी0 परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन / अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ. एल. प्रदान किया जायेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।अत्यावश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप/ ऑटोपार्टस/ गैरेज/ टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा/ रेस्टोरेंट (केवल टेकअवे) हेतु तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामाग्रियों के विक्रय की दुकाने (यथा अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकाने) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6.30 बजे तक ही होगी  यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगें। दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । पेट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर की एजेन्सिया केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑडर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर  मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पूर्व अनुमति से उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे सडक़ निमार्ण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होगा। उक्त अवधि दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी  सभी धार्मिक/ सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी । सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे । पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपरोक्त अवधि में बस्तर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ सार्वजनिक/ निजी कार्यालय/ बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम पोस्टल सेवाएं/ रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाद से जुड़े कार्यालय/ वर्कशॉप/ रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य/ खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं एण्टी0एम0 पूर्ववत संचालित रहेंगे । इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी आपात स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी । उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईव्हर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईव्हर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहनो मे 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति यात्रा संबंधी दस्तावेजों के साथ होगी रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा ।

अपरिहार्य परिस्थितियों में बस्तर जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 डयूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों, चिकित्सकों, निजि अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों, चिहाकित वालेंटियंस की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम द्वारा भी पास जारी किये जायेगें। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड हॉस्पिटल / कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कोरोना टीकाकरण हेतु पंजीयन के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथोलॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

 मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें । यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना पुलिस चौकी एवं कोविज-19 में डयूटीरत अधिकारी, कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी ।

कोरोना से बचाय के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी । जरूरत मंदों को राहत सामाग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत एक समय में अधिकतम 4 व्यक्तियों को प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामाग्री वितरण की अनुमति होगी । उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों का आकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा । उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधिया पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नही होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 भारतीय दण्ड संहिता 1850 की धारा 188 एवं अन्य संसुगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश दिनांक 15 अप्रैल को संध्या 6 बजे से प्रभावशील होगा।

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