बिलासपुर

जिले में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा, राशन दुकान और घूमकर फल सब्जी बेचने की छूट मिली
18-Apr-2021 5:54 PM
जिले में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा, राशन दुकान और घूमकर फल सब्जी बेचने की छूट मिली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 18 अप्रैल।
जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी जिले में लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान राशन दुकानों को सीमित संख्या में खोलने की छूट दी गई है। साथ ही किसान डोर-टू-डोर सब्जियां बेच सकेंगे। बैंकों को भी सीमित कार्य के लिए खोलने की छूट दी गई है।

जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा आज जारी आदेश में बताया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनों की सुरक्षा की दृष्टि से जिले को 21 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था किन्तु प्रभावितों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ने के कारण 26 अप्रैल तक के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है। लॉक डाउन की विस्तारित की गई अवधि में उचित मूल्य दुकानों को सुबह 7 से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राशन वितरण टोकन के आधार पर किया जाएगा और एक दिन में अधिकतम टोकन 50 से 60 ही वितरित किए जाएंगे। हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए अलग-अलग दिन वार्ड मोहल्लों में तिथि निर्धारित की जाएगी ताकि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो। उचित मूल्य दुकानों में सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था संचालक द्वारा की जाएगी। दुकान आने-जाने के लिए राशन कार्ड को दिखाया जाना पर्याप्त होगा लेकिन अनावश्यक भवन भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा।

खेतों से सीधे किसान या सब्जी उत्पादक सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कालोनियों गलियों में डोर टू डोर जाकर फल और सब्जी विक्रय कर सकेंगे लेकिन उन्हें एक स्थान पर खड़े होकर बेचने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सब्जी बाजार या फल सब्जी दुकान को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। थोक दुकानों या थोक व्यापारियों को दुकान या मंडी में फल सब्जी बेचने की अनुमति नहीं है।

इस दौरान बैंकों को भी एटीएम कैश रिफलिंग और कार्यालय के प्रयोजन के लिए खोलने की अनुमति होगी। दवा, चिकित्सा प्रयोजन, पेट्रोल पंप गैस एजेंसियों के कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन एवं बैंक के शाखा के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

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