कोण्डागांव

कोण्डागांव कन्टेनमेन्ट जोन घोषित
19-Apr-2021 7:15 PM
कोण्डागांव कन्टेनमेन्ट जोन घोषित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव 19 अप्रैल।
कोण्डागांव जिला में कोविड-19 के पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कोण्डागांव द्वारा 18 अप्रैल को जारी आदेशानुसार जिला कोण्डागांव अंतर्गत स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों व दुकानों को 19 अप्रैल को प्रात: 8 बजे से शाम 8 बजे तक व  20 अप्रैल को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई। 

इस आदेश में विस्तार करते हुए कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिला कोण्डागांव अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में 20 अप्रैल के शाम 6 बजे से 26 अप्रैल के प्रात: 6 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी व सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू रहेगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक व पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। 

मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सैनेटाईजेशन व भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जाएंगे। सभी प्रकार की मंडियों, थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी, किन्तु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अण्डा वं ग्रॉसरी (चॉवल, दाल, आटा, खाद्य तेल व नमक) को गली-मुहल्लों व कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना व फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे व उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करेंगे, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही ंरूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा, अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक व संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु अन्य कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुग्ध दुकान, पार्लर को फिजिकल डिस्टेंसिंग वं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक व संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। जिले में चल रहे शासकीय व निजी निर्माण कार्य सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर मास्क तथा सैनेटाईजर का प्रयोग करते हुए कराये जा सकेंगे।

उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में कोण्डागांव जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अद्र्ध-सार्वजनिक व निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन व शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल और ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा व चिकित्सीय प्रयोजन को छोडक़र अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक, शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है।

 इसी प्रकार अत्येंष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है, इस हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कॉन्टेक्ट टेऊसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पुर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोण्डागांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा। ई-पास हेतु  पवन कुमार प्रेमी, डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय कोण्डागांव, नोडल अधिकारी होंगे।

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 व दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों के यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग व मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय व उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, अस्पताल, थाना, पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति व नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज व कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन व आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वन विभाग द्वारा संचालित अतिआवश्यक सेवाएं जैसे- वनोपज क्रय, भण्डारण, परिवहन, वनों में अग्निशमन सेवाएं, वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। उपरोक्त अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। राज्य शासन या इस कार्यालय के  विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिंदुओं को छोडक़र जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 20 अप्रैल के सायं 6 बजे से 26 अप्रैल के प्रात: 6 बजे तक लागू रहेेगा।

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