सरगुजा
अम्बिकापुर, 20 अप्रैल। जिले के सभी बैंक एवं शाखाएं लॉकडाउन अवधि में अब प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे।इस दौरान केवल विशेष प्रयोजनों के लिए बैंकिंग कार्य संचालित होंगे इसके अलावा जनसामान्य के लिए लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा मंगलवार को संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार उक्त अवधि में का- मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारी एवं कर्मचारियों को बैंकिंग कार्य मे छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिंद्धान्त अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की अवधि में कैश वेन संचालन, एटीएम रिफिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसीन, पेट्रोल एवं डीजल पम्प, एलपीजी, पीडीएस, केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेनदेन, उद्योगों के व्यापारिक लेनदेन, श्रमिको के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेनदेन,निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजनों के कार्य ही होंगे। इस अवधि में आम जनता के किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नही होगी।