राजनांदगांव

ई-कामर्स कंपनियों के होम डिलीवरी पर प्रतिबंध
28-Apr-2021 6:10 PM
ई-कामर्स कंपनियों के होम डिलीवरी पर प्रतिबंध

राजनांदगांव, 28 अप्रैल। कलेक्टर टीके वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राजनांदगांव जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 5 मई सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश में ई-कामर्स कंपनियों अमेजान, फ्लिपकार्ड इत्यादि को होम डिलीवरी की छूट दी गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते ऑनलाइन डिलीवरी अमेजान, फ्लिपकार्ड एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी को प्रतिबंध किया गया।
 


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