सरगुजा

सरगुजा संभाग में 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
05-May-2021 8:57 PM
 सरगुजा संभाग में 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर/बलरामपुर/सूरजपुर,  5 मई। सरगुजा सहित आसपास के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव तथा उनकी मौतों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा15 मई की रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा हैं कि जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका एवं आंध्रप्रदेश में कोरोना के नये संस्करण का पता चला है जो बहुत ही खतरनाक है,जिसका संक्रमण इस क्षेत्र में भी फैल सकता है, इसलिए जिले की सीमा नियंत्रण,सीमा जाँच को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 मई 2021 के रात्रि 12बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त  अवधि में सरगुजा,सूरजपुर,बलरामपुर व कोरिया जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। यह आदेश 5 मई 2021 प्रात: 6 बजे से लागू होगा।

कलेक्टर के जारी आदेश में कहा गया हैं कि लॉकडाउन अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें,क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजो के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। खाद,बीज,कीटनाशक,कृषि यंत्र,उपकरणों की दुकानों, कृषि यंत्रों के मरम्मत की दुकान एवं गोदाम खोलने की अनुमति होगी, साथ ही उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मोहल्लों में संचालित केवल स्वतंत्र किराना दुकानें ही खुलेंगी मॉल,सुपरमार्केट पर प्रतिबंध पूर्ववत् जारी रहेगा। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी कूलर, सेनेटरी फिटिंग जैसे घरेलू सेवायें,मरम्मत के लिए इनकी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जायेंगी।

पेट्रोल पंप को सभी उद्देश्यों और बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी। गैस ऐजेंन्सियों को नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। पोल्ट्री, माँस, अण्डा, दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानें नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी। गोदामों से माल भरने एवं खाली करने के लिए समय रात्रि 11बजे से प्रात: 5 बजे तक अनुमति होगी।गर्भवती, अधिकारियो-कर्मचारियों को एक्टिव डियूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टॉफ  के साथ केवल व्यापारिक लेन देन सभी प्रकार के व्यापार के लिए कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति होगी। श्रमिकों के भुगतान शासकीय लेनदेन, निविदा,अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोडक़र आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।डाक,कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।

सभी प्रकार के श्रम मूलक कार्य जो विभिन्न साईट पर संचालित हैं जैसे लोक निर्माण विभाग,जल संसाधन विभाग,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,वन विभाग,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा आदि के कार्य संचालित रहेंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ऑनसाईट मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों,श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में कर्मचारी, श्रमिक फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे ।

  जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय,शासकीय,सार्वजनिक, अद्र्ध.सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथापि टेलीकॉम,रेलवे संचालन व रख.रखाव से जुड़े कार्यालय,वर्कशॉप,रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य,खाद्य सामग्री के थोक परिवहन,धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे। रविवार को पूर्णत लॉकडाउन होगा ,केवल अस्पताल,लैब,दवा की दुकानें, पालतु पशुओं के चारा की दुकानें,पेट्रोल पम्प,होम डिलीवरी आईटम की दुकान को रविवार को भी खोलने की अनुमति होगी।

लॉकडाउन अवधि में इन पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध .

लॉकडाउन अवधि में दुकानें सेवायें को पूर्णत: प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया गया हैं जिसमें प्रमुख रुप से सभी प्रकार के साप्ताहिक,दैनिक बाजार,होटल एवं रेस्तरां केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। मैरिज हॉल,मॉल,क्लब,स्विमिंग पुल,सुपर मार्केट,सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस,स्कूल एवं कॉलेज केवल छात्रों के लिए, पान, सिगरेट और तम्बाकू की दुकानें,शराब की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट,पिकनिक स्थल,ठेले के द्वारा सडक़ किनारे संचालित सभी प्रकार के खाद्यान्न सामग्री की दुकानें,नाई की दुकान,पार्क,मंडी की अनुमति नहीं होगी। जिम, व्यायाम शाला, सभी प्रकार की सभा,जुलूस,सामाजिक,धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग एक्टिव सर्विलांस,होम आईसोलेशन,दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी।  मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। यात्रियों को निवास,स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई.पास मान्य किया जावेगा, रेलवे,टेलीकॉम संचालन एवं रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड.19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों,चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई.पास के रूप में मान्य किया जायेगा। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे ।

 ई.कार्मस सेवाओं अमेजॉन फ्लीपकार्ट आदि के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय दुकानदार द्वारा ऑनलाईन आर्डर प्राप्त कर होम डिलिवरी की अनुमति होगी। कोई भी दुकानए स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेगी। खाद्य सामग्रियों की जोमैटो, स्वीगी आदि के माध्यम से आनलाईन डिलिवरी की अनुमति होगी।

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