सरगुजा
अम्बिकापुर, 7 मई। जिला प्रशासन द्वारा 15 मई तक बढ़ाये गए लॉकडाउन अवधि में गली एवं मोहल्लों में स्थित स्वतंत्र किराना दुकानो को खोलने की अनुमति दी गई है। नगर निगम अम्बिकापुर में किराना दुकान खोलने के संबंध में एसडीएम द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है।
जारी निर्देशानुसार केवल छोटे मार्ग, गलियों, मोहल्लों में स्थित किराना दुकाने ही प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। रिंग रोड,सदर रोड, देवीगंज रोड,ब्रम्ह रोड,गुदरी बाजार, कंपनी बाजार, आकाशवाणी चैक से गुदरी बाजार तकए माया लॉज से अग्रसेन चौक होते हुए भारत माता चौक तक,जय स्तम्भ चौक, महामाया चौक से गुरुनानक चौक तक, महामाया चैक से महामाया मंदिर चैक तक तथा सभी नेशनल हाई वे पर स्थित किराना दुकान नही खुलेंगें। इन मार्गो पर स्थित किराना दुकान संचालक होंम डिलीवरी के माध्यम से सामग्री ग्राहकों के घर पहुंचा सकते हैं। किराना दुकान संचालको को सुनिश्चित करना होगा कि दुकान में भीड़ न हो।
निर्देश का अनुपालन न करने पर एपिडेमिक एक्ट के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही 30 दिवस के लिए दुकान को सील कर दी जाएगी।