बिलासपुर
बिलासपुर 9 मई। सामान्य प्रशासन विभाग ने लॉकडाउन के दौरान विवाह समारोहों को 10 लोगों की उपस्थिति में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसी तरह अंत्येष्टि में भी 10 व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। इसके पहले कई जिलों में कलेक्टरों ने विवाह समारोहों की अनुमति निरस्त कर दी थी।
सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह की ओर से जारी आदेश में सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी से कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के मुताबिक अन्य प्रकार के सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक गुरुओं, प्रमुखों से अपील की जाने के लिए कहा गया है कि वह लोगों को घरों में व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करें और सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में भीड़ भाड़ न करें। आदेश में कहा गया है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकोल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। साथ ही उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़ वाली सुविधाओं तालाब का उपयोग न किया जाए ताकि संक्रमण आगे ना फैले।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा आदि जिलों में विवाह समारोहों के लिये पूर्व में तहसीलदार व एसडीएम द्वारा दी गई अनुमति निरस्त की जा चुकी है। आदेश में इस बारे में नहीं बताया गया है कि क्या उन्हें विवाह के आयोजन के लिये फिर से आवेदन करना होगा।