बलरामपुर

बलरामपुर-रामानुजगंज जिला 23 मई रात 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित
14-May-2021 8:57 AM
बलरामपुर-रामानुजगंज जिला 23 मई रात  12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित

बलरामपुर, 13 मई। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को कलेक्टर श्री श्याम धावड़े द्वारा 23 मई रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त घोषित अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज की सभी सीमाएं सील रहेगी। 

इस आशय से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 23 मई रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक, पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। 

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा सभी कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल, इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा। सभी प्रकार की मंडियां, थोक/फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेंगे, किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, किराना दुकान, इलेक्ट्रानिक दुकान, सब्जियों की दुकानों को प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी तथा पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डे की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से प्रात: 06.00 बजे से 10.00 बजे तक की जायेगी। किराना, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डे की दुकानें तय समय-सीमा के बाद भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी और न ही दुकानों में ग्राहकों को बेची जायेगी। यदि फल, सब्जी किराना, पोल्ट्री मटन, मछली, अण्डा दुकान संचालक के परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसे दुकान संचालन की अनुमति नहीं दी जावेगी। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के दुकान संचालकों हेतु लागू एवं मान्य होगी। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी कड़ाई से निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि का निर्धारण प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से सध्या 06.30 बजे तक होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध के साथ अन्य कोई व्यवसाय हेतु दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 06 बजे से प्रात: 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से 06. 30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

 कृषि खाद, बीज, कृषि यंत्र उपकरण, कृषि से संबंधित दवाई की दुकानों को प्रात: 06.00 बजे से 11.00 तक खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसियों केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालक व निर्माण कार्यां की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें भौतिक रूप से बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे। उपरोक्त अवधि में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक/निजी कार्यालय बंद रहेंगे। तथापि टेलीकॉम के संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाप, रेक पाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेगी। सभी प्रकार की सभा जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में विवाह कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, कांटैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बलरामपुर जिले में प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड मान्य होगा तथा रेलवे, टेलीकॉम का संचालन रख-रखाव का कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविङ-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। जिले में संचालित जीवन बीमा निगम/पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक कार्यालयीन कार्य करने की अनुमति होगी। को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिंद्धात अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति होगी, किन्तु सभी बैंक/शाखाएं प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उक्त उवधि में केवल एटीएम, कैश री-फिलिंग, मेडिकल, इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डिजल पंप, एलपीजी, केरोसीन वितरण, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोडक़र आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। जिले में संचालित जीवन बीमा निगम/पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाफ के साथ प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक कार्यालयीन कार्य करने की अनुमति होगी। ई-कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत संचालित रहेगी। कॉमर्स सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत संचालित रहेगी। स्थानीय दुकानदारों द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news