सरगुजा

नियम शिथिल होने से प्रशांत को मिली अनुकम्पा नियुक्ति
10-Jun-2021 10:22 PM
नियम शिथिल होने से प्रशांत को मिली अनुकम्पा नियुक्ति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
अम्बिकापुर,10 जून।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में 10 प्रतिशत की सीमा को शिथिल करने से लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो रहा है। प्रशांत कुमार को इससे सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई जिससे पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल मिला। प्रशांत को उनके पिता स्व. चतुरानन सिंह की मृत्यु के पश्चात अनुकम्पा स्वरूप शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 03 के पद पर नियुक्ति मिली है।

श्री बघेल द्वारा निर्णय लेने के 10 दिनों के भीतर ही जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार प्रशांत कुमार को 30 मई को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अम्बिकापुर नगर निगम के अंतर्गत रामानुजगंज रोड निवासी प्रशांत कुमार ने बताया कि उनके पिता स्व. चतुरानन सिंह शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर शा.उ.मा. शाला कन्या परिसर अम्बिकापुर में पदस्थ थे। पिता के 52 वर्ष में असमय देहावसान से परिवार पर मानों विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। 4 सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करने वाले एकमात्र सदस्य पिता ही थे। 

प्रशांत ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के तहत ही उन्हें अनुकंपा नौकरी मिल पायी है। यह निर्णय उनके जैसे सभी परिवारों को हौसला देने वाला है। इससे उनके परिवार को संबल मिला है। 

उन्हें केबिनेट के निर्णय के बाद उम्मीद थी कि अनुकंपा नौकरी मिल जायेगी, लेकिन निर्णय के बाद इतनी जल्दी मिल जाएगी, यह मालूम नहीं था। छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि सरकार एवं शिक्षा विभाग के प्रयास से उनके परिवार को पुन: से आजीविका का साधन मिल गया।
 

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