दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 18 जुलाई। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजनान्तर्गत किसान अब 31 जुलाई तक बीमा करा सकेंगे। खरीफ वर्ष 2021 में फ़सल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 थी। जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने इस संबंध में सभी बैंकों एवं संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य में फ़सल धान सिंचित धान, असिंचित मक्का, सोयाबीन मूंग, उड़द एवं तुअर को फ़सल बीमा के लिए बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणि एवं अऋणि कृषक जो भू-स्वामी एवं बंटाई दार हो योजना में शामिल हो सकते हैं। जोखिम तथा फ़सल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति बाधित रोपाई रोपण जोखिम स्थानीय आपदा एवं फ़सल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे फ़सल को असामयिक वर्षा से होने वाले नुक़सान को प्रावधानित किया गया है।
अधिसूचित फ़सल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक 31 जुलाई तक नजदीकी बैंक वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों एवं बीमा कंपनी में संपर्क कर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक वित्तीय संस्थान एवं बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। किसानों से अपील की गई है की बीमा योजना के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत होने पर दिए गए नम्बर, जिला संपर्क सेल 93027-06669 अथवा 07856-252412 पर संपर्क कर सकते हैं।