‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 नवंबर। म्युनिस्पल स्कूल पूर्व गांधी सभागृह में बने 12 व्यवसायिक दुकानों पर आपत्ति जाहिर करते पूर्व पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते कहा कि नगर निगम आयुक्त द्वारा सर्वेश्वरदास स्कूल खसरा नं.166/2 में वर्ष 2018 में व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। वर्ष 2020 में निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र ठेकेदार को दे दिया गया। वर्ष 2024 में नगर निगम आयुक्त द्वारा खसरा नं. 166/2 में 12 निर्मित दुकानों की भूमि 7296 वर्गफुट की मांग भूमि आबंटन के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया है।
श्री छाबड़ा ने कहा कि तहसीलदार द्वारा उपंसचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अन्य संबंधित विभागों से भूमि आबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, पर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है एवं अन्य कुछ विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया, जिस पर तहसीलदार कार्यालय द्वारा भूमि आबंटन की सहमति का प्रकरण उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की नस्ती में सहमति जताते कलेक्टर से सहमति लेकर आयुक्त को खसरा नंबर 166/2 में से 7296 वर्गफुट भूमि नगर निगम को आबंटित कर दी।
अवैध निर्माण बिना किसी पेनाल्टी के वैध करेगा राजनांदगांव प्रशासन- कुलबीर ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता राजनांदगांव, 7 नवंबर। म्युनिस्पल स्कूल पूर्व गांधी सभागृह में बने 12 व्यवसायिक दुकानों पर आपत्ति जाहिर करते पूर्व पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते कहा कि नगर निगम आयुक्त द्वारा सर्वेश्वरदास स्कूल खसरा नं.166/2 में वर्ष 2018 में व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। वर्ष 2020 में निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र ठेकेदार को दे दिया गया। वर्ष 2024 में नगर निगम आयुक्त द्वारा खसरा नं. 166/2 में 12 निर्मित दुकानों की भूमि 7296 वर्गफुट की मांग भूमि आबंटन के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया है। श्री छाबड़ा ने कहा कि तहसीलदार द्वारा उपंसचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अन्य संबंधित विभागों से भूमि आबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, पर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है एवं अन्य कुछ विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया, जिस पर तहसीलदार कार्यालय द्वारा भूमि आबंटन की सहमति का प्रकरण उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल विभाग, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की नस्ती में सहमति जताते कलेक्टर से सहमति लेकर आयुक्त को खसरा नंबर 166/2 में से 7296 वर्गफुट भूमि नगर निगम को आबंटित कर दी।
श्री छाबड़ा ने कहा कि छह साल से नगर निगम द्वारा बनाए गए म्युनिस्पल स्कूल में व्यवसायिक परिसर अवैध निर्माण रहा है, जिस पर तहसीलदार, उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नजूल अधिकारी ने अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए भूमि आबंटन की सहमति दे दी। प्रकार इस अवैध व्यवसायिक परिसर दुकानों की जमीन को दुकानें बनने के छह साल बाद अवैध निर्माण को वैध करते तथा बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई करते भूमि को आबंटित कर दिया। टाउन प्लानिंग (मास्टर प्लान) के नियमों को भी दरकिनार कर दिया।
श्री छाबड़ा ने कहा कि छह साल से नगर निगम द्वारा बनाए गए म्युनिस्पल स्कूल में व्यवसायिक परिसर अवैध निर्माण रहा है, जिस पर तहसीलदार, उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नजूल अधिकारी ने अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए भूमि आबंटन की सहमति दे दी। प्रकार इस अवैध व्यवसायिक परिसर दुकानों की जमीन को दुकानें बनने के छह साल बाद अवैध निर्माण को वैध करते तथा बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई करते भूमि को आबंटित कर दिया। टाउन प्लानिंग (मास्टर प्लान) के नियमों को भी दरकिनार कर दिया।