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ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया : अंतिम चरण में रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति
03-Jul-2021 9:08 PM
ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया : अंतिम चरण में रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति

(File Photo: IANS)

नई दिल्ली, 3 जुलाई | अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवकिर्ंग सेवा ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह भारत में एक रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है। दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपे गए जवाब में ट्विटर ने कहा कि भारत में एक ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति को औपचारिक रूप देने के लिए कदम उठाए जाने से पहले, अंतरिम शिकायत अधिकारी ने 21 जून को अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपने जवाब में कहा, "उत्तर देने वाला प्रतिवादी एक प्रतिस्थापन की नियुक्ति के अंतिम चरण में है, जबकि इस बीच भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को शिकायत अधिकारी द्वारा संबोधित किया जा रहा है।"

एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कई मानदंडों में से एक है जिसे भारत में संचालित ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत पालन करना होता है।

ट्विटर के अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी, धर्मेंद्र चतुर ने 21 जून को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था।

हालांकि, केसल की नियुक्ति नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि इन नियमों में कहा गया है कि शिकायत निवारण अधिकारी सहित सभी नोडल अधिकारी भारत में होने चाहिए।

ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 28 मई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी।

31 मई को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 जुलाई को पोस्ट किया गया था।

आचार्य द्वारा अधिवक्ता आकाश वाजपेयी के माध्यम से दायर याचिका में उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) के नियम 4 के तहत एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक को आवश्यक निर्देश पारित करने के लिए बिना किसी देरी के केंद्र को निर्देश जारी करे। 

दलील में कहा गया है कि ट्विटर एक 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' है जैसा कि आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित किया गया है और इसलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के पास न केवल एक रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी है, जो एक निश्चित समय के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एक प्वाइंट प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी आदेश, नोटिस और निर्देश को स्वीकार करें। (आईएएनएस)

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