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बरेली (उत्तर प्रदेश), 29 अगस्त | बरेली के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने तब्लीगी जमात के 12 सदस्यों को अब सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पंद्रह महीने पहले, उन्हें कोविड मानदंडों की 'लापरवाही' और 'अवज्ञा' के आरोप में जेल भेजा गया था।
बरी किए गए लोगों में नौ थाई नागरिक, उनके दो अनुवादक और शाहजहांपुर में मस्जिद का एक कार्यवाहक है, जहां वे दिल्ली में जमात मण्डली में भाग लेने के बाद रह रहे थे।
थाई नागरिकों को उनके घर लौटने की अनुमति दे दी गई है।
जमात सदस्यों के वकील मिलन गुप्ता ने कहा कि शनिवार को मौखिक रूप से आदेश पारित किया गया। बरी होने पर फैसले की प्रति तुरंत नहीं दी जाती है। हमने इसके लिए आवेदन किया है और यह मंगलवार को अदालत खुलने के बाद उपलब्ध होनी चाहिए।
पिछले साल मार्च की शुरूआत में तब्लीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज (केंद्र) में हजारों लोग जमा हुए थे।
केंद्र ने बाद में कहा कि इस आयोजन में 2,300 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया था। जमात की बैठक 15 मार्च, 2020 तक समाप्त हो गई, जिसके बाद केंद्र ने तालाबंदी की घोषणा की।
विदेशी नागरिक देश छोड़कर नहीं जा सके और वहीं रहे। (आईएएनएस)