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ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका ख़ारिज हो गई है. अब उन्हें जेल में ही रहना होगा.
मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन ख़ान, अरबाज़ ख़ान और मुनमुन धमेचा की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है. शुक्रवार को किला कोर्ट में आर्यन, अरबाज़ और मुनमुन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई.
इसी बीच एनसीबी ने आर्यन समेत 6 पुरुष अभियुक्तों को आर्थर रोड जेल जबकि दोनों महिला अभियुक्तों को भायखला जेल भेजा है.
क्रूज़ पर ड्रग्स पार्टी के मामले में बॉलीवुड अभिनेता आर्यन ख़ान और अन्य अभियुक्तों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
एनसीबी ने अभियुक्तों की अपने यहाँ हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति नहीं दी थी.
आर्यन के साथ अरबाज़ मर्चेंट और मुममुन धमेचा को भी न्यायिक हिरासत में रखा गया था.
क्या है पूरा मामला
यह मामला मुंबई में एक क्रूज पर हो रही कथित रेव पार्टी से जुड़ा है.
एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने बताया कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी.
प्रधान ने कहा, "हम इस मामले में निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं. ग़ौरतलब कि इस मामले में बॉलीवुड और कुछ अमीर लोग भी शामिल हैं. उनमें कोई भी होगा तब भी हम अपना काम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे."
एनसीबी का कहना है कि अभियुक्तों के मोबाइल में ड्रग पेडलर से चैट मिले हैं और उनके पास से ड्रग बरामद किए गए हैं.
एनसीबी ने मामले में आर्यन ख़ान समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया था, इनमें आर्यन ख़ान समेत तीन की गिरफ़्तारी की गई थी (bbc.com)