राष्ट्रीय

टैक्स चोरी मामले में यूपी परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत
02-Sep-2022 1:18 PM
टैक्स चोरी मामले में यूपी परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत

प्रयागराज, 2 सितम्बर | इलाहाबाद हाईकोर्ट से कन्नौज के परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के मामले में आठ महीने बाद जमानत मिल गई है। जैन दिसंबर 2021 से जेल में थे, जब जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय (डीजीजीआई) की एक टीम द्वारा तलाशी के दौरान कानपुर और कन्नौज में उनके आवास और कारखाने से 196 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 23 किलो सोना जब्त किया गया था।


न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने जैन की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया और कई शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।

जैन विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-थ्री कानपुर नगर की अदालत में आपराधिक मामला संख्या 7646 ऑफ 2022 में जमानत पर रिहा होने की मांग कर रहे थे।

पिछले साल 22 दिसंबर को डीजीजीआई की टीम ने कन्नौज और कानपुर में जैन के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली थी जो 28 दिसंबर तक जारी रही। जैन को 26 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

जैन के अनुसार, वह की बीमारियों से ग्रसित हैं - ग्लूकोमा, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, जिसका इलाज चल रहा था।

उन्होंने जमानत याचिका में कहा कि उन्होंने कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में पहले ही 54.09 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था और ये भी कहा था कि अगर और भी भुगतान बाकी है तो वो भी दे देंगे।

इसके अलावा, जैन पहले ही आठ महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका था और इस अवधि के दौरान विभाग ने उससे हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी, जिससे पता चलता है कि उसकी हिरासत की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अदालत ने जमानत अर्जी की अनुमति देते हुए कहा, "भले ही आरोप गंभीर आर्थिक अपराध में से एक है, यह नियम नहीं है कि हर मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए क्योंकि विधायिका द्वारा पारित प्रासंगिक अधिनियम में ऐसी कोई रोक नहीं है।" (आईएएनएस)|

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news