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उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ जनहित याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन
03-Sep-2022 4:39 PM
उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ जनहित याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन

नई दिल्ली, 3 सितम्बर | उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है।


आवेदन लखनऊ स्थित एमपीएलबीआई ट्रस्ट द्वारा दायर किया गया है, जिसमें अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में एक पक्ष (पार्टी) के रूप में शामिल होने की मांग की गई है।

उपाध्याय की याचिका को नौ सितंबर को सुनवाई के लिए संभावित रूप से सूचीबद्ध किया गया है।

आवेदन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने इस बात को छुपाया है कि उसका एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ाव है जिसके पास वास्तव में संसद में बहुमत रखने वाली सबसे बड़ी पार्टी है और वह विधायी मार्ग अपना सकते हैं। आवेदन में कहा गया है, इस तरह की तुच्छ याचिकाएं विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं और कुछ व्यक्तियों और संगठनों के राजनीतिक हितों की सेवा के लिए देश में सांप्रदायिक और संवेदनशील मुद्दों को जीवित रखने के लिए एक बड़े डिजाइन का हिस्सा हैं।

इसमें कहा गया है कि उपाध्याय की याचिका एक परोक्ष उद्देश्य से दायर की गई है, जो दुर्भावनापूर्ण और विशुद्ध रूप से राजनीतिक है और कुछ व्यक्तियों एवं संगठन के राजनीतिक हितों की सेवा के लिए देश में सांप्रदायिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को जीवित रखने के लिए एक बड़े और कुटिल डिजाइन का हिस्सा है।

आवेदन का तर्क है कि याचिका कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग और जनहित याचिका का दुरुपयोग है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए चिंता का एक गंभीर मामला है। आवेदन में कहा गया है, बेबुनियाद या प्रेरित याचिकाएं, जो जाहिर तौर पर सार्वजनिक हितों का आह्वान करती हैं, समय और ध्यान (अटेंशन) से वंचित करती हैं, जिन्हें अदालतों को वास्तविक कारणों के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का निजी-राजनीतिक लाभ के लिए एक परोक्ष मकसद है।

अधिनियम का बचाव करते हुए, आवेदन में कहा गया है कि अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अनुच्छेद 25-28 में निहित धर्म की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है। इसमें आगे कहा गया है, अधिनियम सभी धर्मों के पूजा स्थलों को समान सुरक्षा प्रदान करके सभी धर्मों के लिए समान है। इस प्रकार, यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुरूप है जो संविधान की मूल विशेषता है।

आवेदन में कहा गया है कि अधिनियम सभी धर्मों के समान व्यवहार में योगदान देता है और धर्म के मुक्त अभ्यास और पेशे को सक्षम बनाता है और इस प्रकार, अधिनियम संवैधानिकता की मूलभूत विशेषताओं में से एक यानी धर्मनिरपेक्षता के गैर-प्रतिगमन को लागू करता है।

आवेदन में कहा गया है, याचिकाकर्ता की याचिका उपासना या पूजा के स्थान अधिनियम को अमान्य करने और सूट, याचिकाओं या अन्यथा के माध्यम से कुछ स्थानों के रूपांतरण (या पुन: रूपांतरण) की अनुमति देने के लिए न केवल मौलिक मूल्यों और संविधान के व्यक्त प्रावधानों के विपरीत है बल्कि सभ्यता को पूर्ववत करता है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में मानवता का लाभ शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी उपासना के स्थान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

पिछले साल मार्च में, शीर्ष अदालत ने उपाध्याय की याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कानून ने भेदभाव के अलावा संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार) का उल्लंघन किया है। (आईएएनएस)|

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