ताजा खबर

शिरडी साईबाबा मंदिर न्यास की प्रबंध समिति में सदस्यों की नियुक्ति वाला सरकारी आदेश रद्द
14-Sep-2022 8:27 AM
शिरडी साईबाबा मंदिर न्यास की प्रबंध समिति में सदस्यों की नियुक्ति वाला सरकारी आदेश रद्द

मुंबई, 14 सितंबर। बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने श्री साईं बाबा शिरडी संस्थान ट्रस्ट की प्रबंध समिति में नियुक्ति के महाराष्ट्र सरकार के 2021 के आदेश को मंगलवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति एस जी मेहारे की खंडपीठ ने कहा कि शिरडी में प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर का प्रबंधन करने वाली समिति सत्ताधारी दल के राजनेताओं को समायोजित करने के लिए नहीं है।

अदालत की खंडपीठ ने कहा, “हम राज्य सरकार को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक नयी ‘श्री साईं बाबा संस्थान प्रबंधन समिति’ का गठन करने का निर्देश देते हैं।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि नयी समिति के गठन तक ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन अहमदनगर जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक तदर्थ (अस्थायी) समिति द्वारा किया जाएगा।

न्यायालय का यह आदेश उत्तमराव शेल्के द्वारा दायर एक जनहित याचिका को लेकर आया, जिसने मौजूदा समिति के गठन को चुनौती दी थी। (भाषा)

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news