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उत्तर प्रदेश में बेटी को जलाकर मारने के दोषी व्यक्ति, रिश्तेदार को आजीवन कारावास
28-Sep-2022 11:14 AM
उत्तर प्रदेश में बेटी को जलाकर मारने के दोषी व्यक्ति, रिश्तेदार को आजीवन कारावास

बस्ती (उत्तर प्रदेश) 28 सितंबर। बस्ती जिले की एक अदालत ने अपनी बेटी को जलाकर मारने के दोषी व्यक्ति और एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

जिला अपर शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडे ने बुधवार को बताया कि घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के खरहरा शुक्ल गांव की थी। वाजिद अली की पत्नी सकरुन्निसा ने थाना वाल्टरगंज में 18 मई 2017 को दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी बेबी मोबाइल फोन पर बात कर रही थी, जिससे उसके चाचा अहमद और पिता वाजिद अली खफा हो गए और केरोसिन छिड़ककर उसे जला दिया।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से झुलसी बेबी की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी पिता और चाचा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। (भाषा)

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