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ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों, घुड़दौड़ क्लबों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश
11-Aug-2023 1:59 PM
ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों, घुड़दौड़ क्लबों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किये गए । इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त विधेयकों को पेश किया । इस दौरान विपक्षी सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी निलंबित करने और मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे।

शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों को मंजूरी लेनी होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी । इससे पहले जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी।

जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।

परिषद ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा।

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