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-सुचित्र मोहंती
दिल्ली की एक निचली अदालत ने सिंगर और रैपर हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार के डिवोर्स पिटीशन को मंजूरी दे दी है.
हनी सिंह के वकील ईशान मुखर्जी ने बीबीसी को बताया कि दोनों के तलाक का ये मुक़दमा ढाई साल से चल रहा था. साकेत फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज परमजीत सिंह ने मंगलवार को ये फ़ैसला सुनाया.
फ़ैसला सुनाते हुए जज ने 40 वर्षीय सिंगर से पूछा कि क्या वे अपनी पत्नी के साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब इसकी और कोई गुंजाइश नहीं रह गई है.
सिंगर हिरदेश सिंह को उनके फैंस यो यो हनी सिंह के नाम से भी जानते हैं.
हनी सिंह की पत्नी शालिनी ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे. लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने के बाद शालिनी तलवार ने अपने आरोप वापस ले लिए थे.
हालांकि समझौते की शर्तें कोर्ट के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थीं. पिछले साल सितंबर में हनी सिंह ने शालिनी तलवार को एक करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी दिया था.(bbc.com/hindi)