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डीकेएस जांच के लिए कर्नाटक सरकार की ना को सीबीआई की चुनौती बन सकती है मिसाल
04-Feb-2024 1:54 PM
डीकेएस जांच के लिए कर्नाटक सरकार की ना को सीबीआई की चुनौती बन सकती है मिसाल

बेंगलुरु, 4 फरवरी । कांग्रेस ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार (डीकेएस)। के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच को रोक दिया है।

राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सहमति वापस लेने के बाद मामला लोकायुक्त को सौंप दिया गया है।

हालांकि, यह मामला ख़त्म होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीबीआई ने राज्य सरकार के फैसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय तक पहुंचेगा और एक ऐतिहासिक मामला बनेगा।

सूत्रों ने बताया कि, राजनीतिक हलके में शिवकुमार के संबंध में जारी कवायद पर उत्सुकता से नजर रखी जा रही है। क्योंकि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कथित व्यक्तिगत दुश्मनी है।

राज्य में भाजपा और जद (एस) नेताओं ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि शिवकुमार जल्द ही जेल जाएंगे। हालांकि, शिवकुमार मामले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति वापस लेने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने में कामयाब रहे, जब केंद्रीय एजेंसी उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रही थी।

फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट ने सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है।

इसमें कहा गया है कि यह मामला राज्य में अपनी तरह का पहला मामला है और कानूनी मुद्दों बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।

शिवकुमार कहते हैं, "वे (भाजपा नेता) राज्यसभा के लिए अहमद पटेल के चुनाव में मेरे योगदान का बदला ले रहे हैं। अहमद पटेल आज जीवित नहीं हैं, लेकिन वे मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं। मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन मैं इससे कानूनी तौर पर लड़ता रहूंगा।"

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने "अहमद पटेल को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने से रोकने के लिए शिवकुमार से व्यक्तिगत अनुरोध किया था। शिवकुमार ने गुजरात कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु में शरण दी थी और उन्हें तोड़ने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था।"

उनका यह भी दावा है कि अमित शाह ने "अहमद पटेल के हाथों उन्हें हुई व्यक्तिगत परेशानी के बारे में भी बताया। हालांकि, शिवकुमार नहीं झुके और उन्होंने अमित शाह से कहा कि अहमद पटेल पार्टी के बड़े नेता हैं और वह राज्‍यसभा जाएंगे। अहमद पटेल जीत गए और शिवकुमार को बाद में जेल जाना पड़ा।"

शिवकुमार अपने खिलाफ सीबीआई जांच को "प्रतिशोध की राजनीति" बताते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि बीजेपी नेता उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, "मेरे खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं है। मुझे परेशान करने के लिए ही मामला सीबीआई को सौंपा गया था। मौजूदा सरकार ने उस अनुमति को वापस लेने का फैसला लिया है और मामले को लोकायुक्त सौंप दिया है।"

उन्होंने कहा,"सीबीआई ने मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे संस्थानों और मेरे व्यापारिक सहयोगियों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने उन लोगों को भी नोटिस जारी किया है, जिन्होंने 30 साल पहले मेरे साथ व्यापार किया था। मुझे नहीं पता कि उनके इरादे क्या हैं। ऐसे कई लोग हैं, कई भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। वे कितना परेशान कर सकते हैं इसकी एक सीमा है। मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है।''

सीबीआई ने 2020 में एक कथित डीए मामले में शिवकुमार के खिलाफ जांच शुरू की थी, इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2013 और 2018 के बीच 74 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

तत्कालीन भाजपा नीत कर्नाटक सरकार का नेतृत्व कर रहे बी.एस. येदियुरप्पा ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। 28 नवंबर, 2023 को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली।

आईएएनएस से बात करते हुए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बी. समीउल्ला ने कहा कि शिवकुमार का मामला एक मील का पत्थर मामला बनने की पूरी क्षमता रखता है। यह अपनी तरह का पहला मामला है। दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के अनुसार, सीबीआई राज्य की सहमति के बिना जांच नहीं कर सकती है।

राज्य सरकार की अनुशंसा के बिना सीबीआई को केस नहीं दिया जा सकता।

लोकायुक्त ने अभी तक जांच शुरू नहीं की है। यदि वह मामले में शिवकुमार को नोटिस जारी करती है, तो यह माना जाएगा कि उसने जांच शुरू कर दी है और उसे मामले की जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करता है।

समीउल्ला ने कहा कि मामला खंडपीठ के समक्ष है, कोई भी कार्रवाई करने से पहले सीबीआई को उच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी होगी।

उन्होंने कहा, "सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला जो भी हो, यह तय है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यह एक लंबी कानूनी लड़ाई होने वाली है।"

यदि निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आता है, तो संभावना है कि अन्य राज्य भी इसी तरह से कार्य करेंगे और अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले लेंगे। समीउल्ला ने कहा, "इसलिए, यह एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है।"

समीउल्ला ने आगे कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त और कड़ी कार्रवाई शुरू करने का स्थायी निर्देश है। "संभावना है कि शीर्ष अदालत राज्य सरकार से सवाल करेगी कि जब मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है तो वह सहमति कैसे वापस ले सकती है।"

सूत्रों ने कहा, कांग्रेस सरकार ने शिवकुमार के लिए बहस करने के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी और महाधिवक्ता को शामिल किया है, जबकि सीबीआई के भी प्रतिष्ठित वकील के. परासरन को शामिल करने की संभावना है, जिन्हें अयोध्या मामले में सफलतापूर्वक बहस करने का श्रेय दिया जाता है या उसी कद के किसी अन्य वकील को शामिल किया जा सकता है।

 (आईएएनएस)

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