राष्ट्रीय

तेजाब डालकर देवर की हत्या करने की दोषी महिला को उम्रकैद
07-Apr-2024 1:20 PM
तेजाब डालकर देवर की हत्या करने की दोषी महिला को उम्रकैद

बलिया (उप्र), 7 अप्रैल बलिया जिले की एक अदालत ने संपत्ति बंटवारे को लेकर तेजाब डालकर देवर की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के फेफना थाना क्षेत्र के मिड्ढा गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर अजरा खातून उर्फ अजरा ने 20 जुलाई 2022 की सुबह अपने देवर परवेज अहमद के चेहरे व शरीर पर तेजाब डाल दिया था, इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे अहमद की मौत हो गई थी।

इस मामले में अजरा के विरुद्ध मामला दर्ज करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने रविवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अजरा को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई (भाषा) 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news