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बंगाल शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने प्रश्नपत्र त्रुटियों की समीक्षा के लिए विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया
24-Apr-2024 5:20 PM
बंगाल शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट ने प्रश्नपत्र त्रुटियों की समीक्षा के लिए विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया

कोलकाता, 24 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा प्रश्न पत्रों में कथित त्रुटियों की समीक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस राजशेखर मंथा ने लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है।

अभ्यर्थियों ने दावा किया था कि 21 प्रश्नों में त्रुटियां थीं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि प्रश्न दोषपूर्ण थे, इसलिए उन्हें इसके लिए पूरे अंक मिलने चाहिए।

मामले की सुनवाई की बाद जस्टिस मंथा ने प्रश्नपत्र की त्रुटियों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विशेष समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोर्ट इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विशेषज्ञों की विशेष समिति अगले एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट उनकी पीठ को सौंपेगी। रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को सौंपे जाने के बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी।

अगली सुनवाई जून के पहले हफ्ते में हो सकती है।

 (आईएएनएस)

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