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‘छत्तीसगढ़’ संवादाता
बिलासपुर, 1 मई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अर्थराइटिस पीड़ित 78 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की अनुमति दी है।
याचिकाकर्ता सरला श्रीवास्तव हमर राज पार्टी के उम्मीदवार सुदीप श्रीवास्तव की माता हैं। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने बताया कि 7 मई को बिलासपुर में होने वाले मतदान में वे डाक मतपत्र का इस्तेमाल करना चाहती हैं क्योंकि वह घुटनों के खराब होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हैं। इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी 15 अप्रैल को आवेदन दिया गया था, इसके बावजूद उन्हें अनुमति नहीं मिली है। हाईकोर्ट में निर्वाचन विभाग की ओर से बताया गया कि डाक मत पत्र के लिए सादे कागज में आवेदन दिया गया था, निर्धारित प्रोफॉर्मा में नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सूचना देने के बाद निर्धारित फॉर्म मतदाता तक मतदान के 10 दिन पहले भेजने का नियम है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने सुनवाई के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि चुनाव आयोग के नियम 1961 के फॉर्म 12 बी या 12 डी के तहत याचिकाकर्ता से आवेदन लिया जाए और उन्हें डाक मतपत्र से मतदान करने की अनुमति दी जाए।