ताजा खबर
जमानत याचिका लगाई थी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मई। एनसीपी के कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की, और बाकी अभियुक्तों को सरेंडर करने के निर्देश दिए। प्रकरण पर सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी।
जग्गी हत्याकांड के अभियुक्तों की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। जिला अदालत ने 31 आरोपियों को सजा सुनाई थी। इनमें से शूटर चिमन सिंह,याह्य ढेबर समेत अन्य को आजीवन कैद की सजा सुनाई थी।
तत्कालीन डीएसपी एएस गिल और टीआई वीके पांडेय को पांच साल की सजा दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद 13 अभियुक्त सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से गिल और वीके पांडेय समेत 7 ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रकरण पर सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। प्रकरण पर सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी।