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अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने असहमति जाहिर की है.
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "यह बड़ी हैरान करने वाली बात है. एक ऑर्डर जो आया ही नहीं, उस ऑर्डर के विषय में सिर्फ चर्चा पहुंची हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को देखे बिना रोक लगा दी."
सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह बताता है कि उन्होंने पहले ही अपने मन में कुछ सोचा हुआ था. यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गलती की."
हाई कोर्ट ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अरविंद केजरीवाल की ज़मानत रद्द कर दी है.
20 जून को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में ज़मानत दी थी. लेकिन ईडी की याचिका पर उसी दिन हाई कोर्ट ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी और अपना निर्णय सुरक्षित रखा था.
हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने मौजूद दस्तावेज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया.
अरविंद केजरीवाल ने इस रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाई कोर्ट को फ़ैसला देने के लिए कहा.
अब हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.
सीएम केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में गिरफ़्तार किया था. (bbc.com/hindi)