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वर्क फ्राॅम होम खत्म
गृह मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी, काॅलेज और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट दे दी है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गुजारिश पर गृह मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी और काॅलेज समेत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट दे दी है। परीक्षाओं के आयोजन, उनसे जुड़ी गतिविधि, मूल्यांकन के लिए संस्थान खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही MHRD ने वर्क फ्राॅम होम का आदेश खत्म कर दिया गया है। इस ओदश के बाद यूनिवर्सिटी अब अपने फाइनल एग्जाम करा सकती हैं।
इसके बारे में अंडर सेक्रेटरी विद्या सागर राय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय की ओर से यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फाॅर टेक्निकल एजूकेशन (AICTE) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व अन्य संस्थानों को जारी इस दिशा-निर्देश में कहा गया है कि फाइनल टर्म एग्जाम कराने और उनके मूल्यांकन से जुड़ी गतिविधियों के लिए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। एडमिशन समेत इन सभी कामकाज से जुड़े अधिकारी, फेकल्टी और नाॅन-टीचिंग स्टाफ पर अब वर्क फ्राॅर्म होम के आदेश लागू नहीं होंगे।
मंत्रालय ने 6 जुलाई को यूजीसी की बैठक के बाद फाइनल एग्जाम कराने के आदेश के तहत ये नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति मांगी थी जिसके लिए अनलाॅक-2 की प्रक्रिया में भी छूट दे दी गई है। अब संस्थान खोले जा सकते हैं और फेकल्टी-स्टाफ बुलाया जा सकता है। अभी क्लास नहीं चलेंगी जबकि ऑनलाइन एजूकेशन जारी रहेगी।
इस आदेश के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में अब परीक्षाओं की तैयारियां शुरू करनी है। एडमिशन की प्रक्रिया भी जारी है। इन नए आदेशों से साफ है कि यूनिवर्सिटी-काॅलेजों से जुड़े फेकल्टी और स्टाफ को ऑफिस से काम करना होगा। शिक्षण संस्थानों के लिए भी अपने प्रशासनिक कामकाज अब ऑफिस से शुरू करने होंगे।
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर अनलाॅक-2 की गाइडलाइन जारी करने के बाद एमएचआरडी ने 30 जून को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया था कि यूजीसी, एआईसीटीई और एमएचआरडी के अंतर्गत आने वाले संस्थानों की फेकल्टी, टीचर, रिसर्चर और नाॅन-टीचिंग स्टाफ को 31 जुलाई तक वर्क फ्राॅम होम की इजाजत दी जाएगी। 31 जुलाई तक इन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा।
अब यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक परीक्षा संबंधी कामकाज, मूल्यांकन या एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ा स्टाफ-फेकल्टी को वर्क फ्राॅम होम का नियम लागू नहीं होगा। इनके घर से काम को ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा। इससे साफ है कि अब इन्हें ऑफिस आकर कामकाज करना होगा। इन्हें घर से काम की छूट नहीं दी जाएगी। देश भर केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी अपने ऑफिस से कामकाज करना होगा। (theuniversity.in)