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जिनकी पांच एकड़ जमीन, ऐसे लोगों के पास भी बीपीएल राशनकार्ड-भगत
11-Jul-2020 5:55 PM
जिनकी पांच एकड़ जमीन, ऐसे लोगों  के पास भी बीपीएल राशनकार्ड-भगत

राशनकार्ड से नहीं कटेगा किसी का नाम- सरकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जुलाई।
प्रदेश में 18 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है और बीपीएल कार्डधारी हैं। सरकार ऐसे अपात्र राशन कार्डधारियों का कार्ड निरस्त करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा में दी। 

उन्होंने बताया कि सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सर्वेक्षण कराया था। इसमें यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश में करीब 18 लाख लोग ऐसे हंै जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना है और जो अपात्र पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनका भी बीपीएल कार्ड बना है। 

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग भूमिहीन माने जाते हैं और उन्हें ही अलग राशन कार्ड दिया जाता है। बीपीएल कार्डधारियों को कई तरह की सुविधाएं हैं। राज्य शासन के एक अधिकारी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि पूरे राशन कार्ड की जांच होगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

राशनकार्ड से नहीं कटेगा किसी का नाम- सरकार
दूसरी तरफ शासन ने आज शाम यह स्पष्ट किया है कि भूमिहीन श्रमिक और छोटे सीमांत किसान छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्ड हेतु पात्र हैं। उन्हें राशन कार्ड से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है। 

खास बात यह है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हवाले से कुछ टीवी चैनलों में यह खबर आई थी कि प्रदेश में 18 लाख बीपीएल राशन कार्ड अपात्र हैं। इन लोगों के पास 5 एकड़ या अधिक जमीन है। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि इन कार्डधारियों के कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। इस पर सरकारी प्रेस नोट में  खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इस संबंध में कोई भ्रमित समाचार प्रसारित हो रहा है तो उस पर ध्यान न दिया जाए। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल पीडीएस अंतर्गत सभी परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की अन्य योजनाओं से भूमिहीन कृषक मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए उनका सर्वे किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख से मिलान कर भूमिहीन कृषक मजदूरों की सूची तैयार की जाएगी। इस कार्य से किसी भी राशनकार्डधारी परिवार का राशनकार्ड निरस्त नही किया जाएगा और न ही वेबसाईट से राशनकार्ड धारी का नाम विलोपित किया जाएगा। राशनकार्डधारी परिवारों को पहले की तरह ही पात्रतानुसार खाद्यान्न मुहैया होता रहेगा।

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