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दानी व सप्रे स्कूल की जमीन पर निर्माण कार्य, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
14-Jul-2020 2:05 PM
दानी व सप्रे स्कूल की जमीन पर निर्माण कार्य, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 जुलाई।
रायपुर के दानी गल्र्स कॉलेज एवं सप्रे ब्वायज स्कूल की जमीन पर कराये जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
 
रायपुर के डॉ. अजीत आनंद डेवनेकर, राजेश कदम व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन दोनों शिक्षण संस्थानों में चल रहे निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज की जमीन मैदान, लैब, गार्डन आदि के लिये सुरक्षित रखा जाये। जिन स्थानों पर निर्माण कराया जा रहा है वह इन शैक्षणिक संस्थाओं की ही जमीन है जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिये रखी गई खाली जगह बताई जा रही है। शासन की ओर से बताया गया कि उक्त स्थानों पर निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। निर्माण कार्यों के लिये टेंडर 15 जुलाई को खोला जायेगा। याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति की गई कि टेंडर नहीं खुलने के बावजूद जमीन पर निर्माण कार्य किस तरह से प्रारंभ कर दिया गया। याचिका में एक 2020 की स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। 

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