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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश से मेडिकल की ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाली सिम्स की एक डॉक्टर को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये दाखिला देने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ज्योति एक्का ने जबलपुर के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद पीएससी के माध्यम से उसका चयन सिम्स मेडिकल कॉलेज में डिमास्ट्रेटर के पद पर हो गया। शासन ने पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिये सूचना जारी की थी लेकिन उक्त छात्रा का आवेदन नहीं लिया गया। छात्रा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि वह छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है और छत्तीसगढ़ पीएससी के जरिये ही उसे सिम्स में पद मिला है। प्राप्तांक के आधार पर छात्रा प्रवेश की पात्रता रखती है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को मेडिकल पीजी में प्रवेश दिया जाये।