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भोपाल, 21 दिसंबर | मध्य प्रदेश में अब निजी भूमि पर लगे पेड़ों को काटने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी। बिना अनुमति के ही निजी भूमि पर लगे पेड़ों को काटने की छूट रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के प्रावधानों संबंधी बैठक में कहा कि, "इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों एवं अन्य को अपने खेतों या निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काटने की छूट होगी तथा वे अपनी जमीन में सभी प्रजाति के वृक्ष लगा सकेंगे।"
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए सात कानून हैं, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में किसानों आदि को बहुत दिक्कत आती है। पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की अनुमति वन विभाग द्वारा दी जाती है।"
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी। काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। काष्ठ उत्पादन बढ़ने से वनों पर काष्ठ चोरी का दबाव भी कम होगा।" (आईएएनएस)