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जम्मू, 31 दिसंबर | जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश राजेश बिंदल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के तौर पर स्थानांतरण कर खुश हैं।
जस्टिस मित्तल का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस महीने की शुरूआत में अपनी बैठक में किया था। न्यायमूर्ति बिंदल, न्यायमूर्ति गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।
वह न्यायमूर्ति गीता मित्तल के साथ डिवीजन बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने फैसला दिया था कि जम्मू-कश्मीर रोशनी अधिनियम असंवैधानिक था और निर्देश दिया गया था कि उक्त अधिनियम के तहत सभी आवंटनों को अवैध माना जाना चाहिए।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने अब खंडपीठ के समक्ष एक समीक्षा आवेदन पेश किया है, जिसमें रोशनी अधिनियम के कमजोर और गरीब आवंटियों को प्रभावशाली और शक्तिशाली आवंटियों से अलग करने की मांग की गई है। (आईएएनएस)