राष्ट्रीय
साल 2021 का आगमन हो चुका है. बीते साल हम सभी ने कोरोना महामारी का सामना किया.
पूरी दुनिया अपने घरों में क़ैद होने को मजबूर हो गई. कुछ वक़्त के लिए ऐसा लगा कि जैसे दुनिया ठहर सी गई.
अब नए साल में लोगों को उम्मीद है कि ज़िंदगी की चहल पहल दोबारा लौट आएगी.
इसके साथ ही भारत में नए साल के साथ कई बदलाव भी हो रहे हैं. ये बदलाव हम सभी के जीवन से जुड़े हैं. आइए देखते हैं नए साल से क्या-क्या बदल रहा है.
चेक पेमेंट का सिस्टम
नए साल की पहली तारीख़ से चेक के ज़रिए पेमेंट करने के तरीक़े में बड़ा बदलाव हो रहा है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव हो जाएगा.
आरबीआई ने इसे पॉज़िटिव पेमेंट सिस्टम नाम दिया है. इस नए सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से ज़्यादा के चेक पेमेंट पर ज़रूरी जानकारियां दोबारा कंफ़र्म करवानी होंगी.
नए सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नाम, चेक की तारीख़ और पेमेंट की रक़म जैसी जानकारियां देनी होंगी. यह जानकारी मोबाइल ऐप, एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे माध्यम से देने का प्रावधान है.
इसकी घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त 2020 में कर दी थी.
भारतीय स्टेट बैंक ने बताया था कि वो इस नए सिस्टम के लिए पूरी तरह तैयार है.
लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल
नए साल से लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने के तरीक़े में भी बदलाव हो गया है.
1 जनवरी से अगर आप लैंडलाइन के ज़रिए किसी के मोबाइल फ़ोन पर कॉल करेंगे तो आपको उस मोबाइल नंबर से पहले ज़ीरो लगाना होगा.
अभी तक एसटीडी कॉल करने के लिए नंबर के आगे ज़ीरो लगाना होता था. लेकिन नए साल से लैंडलाइन के ज़रिए लोकल कॉल करने के लिए भी ज़ीरो लगाना होगा.
दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2020 में इस नियम की घोषणा की थी.
कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांज़ैक्शन की सीमा
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मक़सद से आरबीआई ने नए साल में नए नियम लेकर आया है.
आरबीआई के अनुसार 1 जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांज़ैक्शन की सीमा 2000 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो गई है.
आरबीआई ने चार दिसंबर को इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी.
कॉन्टैक्टलेस डेबिट या क्रेडिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड फ़ीचर से लैस होते हैं.
इस कार्ड के ज़रिये ट्रांज़ैक्शन करने के लिए कार्ड को स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है. बस पीओएस के पास इसे सटाने से लेनदेन पूरा हो जाता है.
छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न
छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरना आसान कर दिया है.
नए साल से 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब चार जीएसटी सेल्स (GSTR-3B) रिटर्न भरने होंगे
अभी तक इन कारोबारियों को भी 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने होते थे. (बीबीसी)