रायपुर
सामाजिक बहिष्कार के सम्बंध में सक्षम कानून बने-डॉ. दिनेश मिश्र
रायपुर, 17 जून । बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजरी पौनी में सामाजिक बहिष्कार का एक मामला आया है, जिसमें वहां के कोटवार दूधनाथ साहू तथा उसके भाई के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। साथ ही यह फरमान भी दिया गया कि उस परिवार से यदि कोई बात करेगा तो उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा, उन पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी गयी है, उक्त परिवार का गली गांव में निकास, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने ,हुक्का पानी बंद कर दिया गया है।
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने इस संबंध में प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिख कर इस मामले में कार्यवाही की मांग की है।
ग्राम के कोटवार दूधनाथ साहू और बहिष्कृत परिवार के सदस्यों ने बताया कि शिकायत भी की है पर कार्यवाही न होने से सामाजिक पंचों के हौसले बुलंद हैं, उक्त परिवार कमजोर आर्थिक परिस्थिति के हैं और बार बार इस प्रकार की प्रताडऩा होने से गांव में अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रहा है। , देश का संविधान हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है।
किसी भी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताडऩा देना,उस का समाज से बहिष्कार करना अनैतिक एवम गम्भीर अपराध है. शासन से अपेक्षा है सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाने की पहल करें ताकि हजारों बहिष्कृत परिवारों को न केवल न्याय मिल सके बल्कि वे समाज में सम्मानजनक ढंग से रह सकें।