रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 जुलाई। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र प्रेषित कर कहा है कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की पूछ परख करने वाला कोई नही है। उनकी परेशानियों को दूर करने वाली कोई योजना अभी तक प्रदेश में नहीं बनाई गई है, जो सीनियर सिटीजन की लगभग हर क्षेत्र में उपेक्षा को दर्शाता है।
सीनियर सिटीजन एक्ट सन् 2007 ‘‘दी मेन्टेनैन्स एण्ड वेलफेयर आफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन’’ जिसे सन् 2009 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने मान्यता देते हुए अधिनियम के निर्देश पर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु नियम बनाए हैं परन्तु खेद का विषय है कि कलेक्टर एवं पुलिस कप्तान के निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही न करते हुए उन्हें धारा 155 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अदालतों के चक्कर लगाने का आदेश पुलिस द्वारा क्यों दे दिया जाता है। पुलिस के इस महत्वपूर्ण एक्ट के प्रति अनभिज्ञता को भी दर्शाता है तथा वरिष्ठ नागरिकों को अदालत के चक्कर लगाने एवं वकीलों की फीस का बोझ भी स्वयंमेव उन पर पड़ता है।
रिजवी ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड बनाने की दिशा में तत्काल प्रशासन को निर्देशित करें ताकि उनकी परेशानियों का हल शीघ्र निराकृत हो सके।