दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 जुलाई। मासूम बच्ची के साथ स्कूल के भीतर अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने 5 साल की सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एफटीसी सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी हरिशंकर मिहोलिया को धारा 342 के तहत 3 माह साधारण कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के परिपे्रक्ष्य में धारा 354 ख तथा धारा 10 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी।
विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि 4 दिसंबर 2018 को पांचवीं कक्षा में पढऩे वाली 10 वर्ष 8 माह आयु की बालिका स्कूल गई हुई थी। शाम लगभग 4 बजे जब बच्चे स्कूल के चैनल गेट में ताला लगा रही थी, तब उसी शाला के नियमित शिक्षक हरिशंकर मिहोलिया (40 वर्ष) निवासी कोहका भिलाई ने बच्ची को रोकते हुए कहा कि गेट व ताला फिर से खोलो मेरा कुछ सामान अंदर छूट गया है। यह कहकर आरोपी गेट खोल कर अंदर गया और साथ में बच्ची को भी लेकर गया। इसके बाद उसने गेट को अंदर से बंद कर दिया और स्कूल के भीतर ले जाकर बच्ची के साथ गलत हरकत की। इसके बाद बच्चे घर पहुंच कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। इस पर बच्ची की मां ने पुलगांव थाना पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।