दुर्ग

कोर्ट ने दिया था गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश
30-Jul-2022 3:44 PM
कोर्ट ने दिया था गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश

दुर्ग, 30 जुलाई। वर्ष 2020 में पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तथा नशीली दवाइयों को जब्त किया गया था। शासन विरुद्ध प्रवीण मेश्राम के एक प्रकरण में विवेचक सहायक उप निरीक्षक देवादास भारती को जप्तशुदा दवाई के सैम्पल पैकेट को तौल कार्रवाई हेतु आवश्यक रूप से भेजे जाने हेतु निर्देश एवं गिरफ्तारी वारंट की तामिली किए जाने को लेकर एनटीपीसी एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार कसार ने कोर्ट को आवेदन दिया है। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया है कि विवेचक को आवश्यक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दें ताकि न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

एक मामले में विवेचक उप निरीक्षक देवादास भारती द्वारा घटना दिनांक को कार्रवाई के दौरान जब्त मादक पदार्थ तथा दवाईयों की तौल की कार्रवाई नहीं की गई थी। जिस पर विवेचना के पश्चात चालान प्रस्तुत किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तौल कार्रवाई न्यायालय के समक्ष कराये जाने हेतु अभियोजन के आवेदन पर न्यायालय द्वारा विवेचक सहायक उप निरीक्षक देवादास भारती को जब्तशुदा दवाई के से पल पैकेट को तौल कार्रवाई हेतु आहूत किया गया था। एनटीपीसी एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने बताया कि 10 मार्च 2022 को विवेचक न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उस दिन केवल मादक पदार्थ पाउडर के से पल पैकेट को लेकर उपस्थित हुए थे। जिसकी तौल कार्रवाई की गई थी, किन्तु उक्त दिनांक को दवाई से संबंधित से पल पैकेट को लेकर उपस्थित नहीं हुए थे।

जिस कारण न्यायालय द्वारा उन्हें आगामी तिथि पर आवश्यक रूप से दवाई के से पल पैकेट को लेकर उपस्थिति का आदेश दिया गया था, किन्तु विगत 5-6 पेशियों से विवेचक तौल कार्रवाई हेतु एफएसएल से प्राप्त दवाई के सै पल पैकेट को लेकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिस पर न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। न्यायालय द्वारा 21 जून को विवेचक की लापरवाही एवं न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण गिर तारी वारंट जारी किये जाने का आदेश दिया गया था। किन्तु 28 जुलाई को पेशी में न ही विवेचक साक्षी उपस्थित हुए न ही से पल पैकेट के संबंध में कोई जानकारी दी। जिस पर न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियोजन को उक्त साक्षी के गिर तारी वारंट की आवश्यक रूप से तामिली एवं सै पल पैकेट को साक्ष्य के दौरान पेश किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। जिसके तहत 24 अगस्त को  विवेचक साक्ष्य हेतु एवं सै पल पैकेट प्रस्तुत करने कहा गया है।
 

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