दुर्ग

बच्ची सहित पीडि़ता को घर से निकाला
31-Jul-2022 2:05 PM
बच्ची सहित पीडि़ता को घर से निकाला

शादी के 3 माह बाद से ही रकम की मांग कर किया प्रताडि़त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 31 जुलाई। 
शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज की मांग करते हुए पति एवं मौसी सास द्वारा पीडि़ता के साथ मारपीट कर शारीरिक प्रताडऩा दी गई। इसके बाद पीडि़ता को उसकी मासूम बच्ची के साथ घर से निकाल दिया गया। मायके में रह रही पीडि़ता ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला थाना पुलिस ने धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

कोंडागांव निवासी पीडि़ता का विवाह 20 फरवरी 2018 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ रूआबांधा सेक्टर भिलाई निवासी मिथुन दास से संपन्न हुआ था। शादी के अवसर पर पीडि़ता के माता-पिता ने अपने सामथ्र्य अनुसार सोने चांदी के आभूषण, घरेलू सामान एवं 1,00,000 रुपए नगद उपहार में दिए थे। शादी के बाद 3 माह तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद पीडि़ता का पति मिथुन दास तथा उसकी मौसी सास शिप्रा भौमिक छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर उसे ताना देने लगे और बदसूरत व गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे।

दोनों ने कहा कि उसे सिर्फ का घर के काम करने के लिए लाया गया है। इसके बाद पति व मौसी सास उस पर दबाव देने लगे कि वह नगदी रकम अपनी मां से मांग कर लाए। इसी बीच पीडि़ता गर्भवती हो गई, जिसका पूरा   खर्च मायके वालों ने वहन किया। बेटी पैदा होने के बाद से ससुराल वालों का व्यवहार और बुरा हो गया।

मार्च 2019 को पीडि़ता के पति एवं मौसी सास ने पीडि़ता के भाई को बुलाकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा वापस ससुराल नहीं आना। 4 जून 2019 को वह वापस अपने ससुराल रहने आई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया। इसके बाद पीडि़ता के ससुर का निधन 21 जनवरी 2021 में हुआ तो वह श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने ससुराल आई तो उसे घर में रहने नहीं दिया और श्राद्ध की रात को ही उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। 16 मार्च 2019 से पीडि़ता अपने बेटी के साथ मायके में आकर रह रही है।

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