दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 31 जुलाई। घर में टीवी देखने आई पड़ोस की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफ पीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मण जांगड़े को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, 50000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि 7 वर्षीय पीडि़ता बच्ची कक्षा पहली में पढ़ती है। घर में टीवी नहीं होने के कारण वह अपने पड़ोस में रहने वाले आरोपी लक्ष्मण जांगड़े (25 वर्ष) भिलाई के घर टीवी देखने चले जाती थी। बच्ची की मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का कार्य करती है, वहीं बच्ची का पिता मिस्त्री का कार्य करता है।
16 मार्च 2020 की शाम को लगभग 5 बजे जब बच्ची की मां घरों का काम करने के बाद वापस अपने घर लौटी। उसी दौरान उसकी 7 वर्षीय बच्ची घर आई और मां से कहा कि उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। जब मां ने बच्ची से उसका कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण अंकल ने उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की है। बच्ची के साथ अश्लील हरकत किए जाने की जानकारी मिलते ही बच्ची के माता-पिता ने थाना वैशाली नगर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।