दुर्ग
भिलाई नगर, 1 अगस्त। दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के जिलाध्यक्ष अली हुसैन सिद्दीकी ने जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग व स्थानीय निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कई पार्षद प्रत्याशियों ने पिछले चुनाव में अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जमा कर चुनाव लडा़ और विजयी भी हुए, चूंकि अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता 6 माह की होती है और अब चुनाव को 6 माह से अधिक समय बीत चुका है अत: उनसे स्थायी जाति प्रमाण पत्र जमा करवाया जाना चाहिए। जो लोग जमा नहीं करते हैं, उनका निर्वाचन शून्य करते हुए उन्हें पार्षद पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
गौरतलब हो कि राज्य शासन ने पिछली बार हुए निकाय चुनाव से इसकी अनिवार्यता की है, इससे पहले नहीं थी।यही वजह है कि नगर निगम के पिछले कार्यकाल में अन्य राज्य के एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ते व जीतते आए थे। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरण में पिता/पूर्वजों का वर्ष 1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्ष 1984 से पूर्व का मूल निवास प्रमाण पत्र अथवा उक्त वर्ष के पूर्व का अभिलेख जिससे प्रमाणित हो सके कि पूर्वज छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे। अनुसूचित जाति/जनजाति जिनके पूर्वज छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा के मूल निवासी नहीं थे उन्हें जाति प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण की पात्रता उनके पिता/पूर्वजों के मूल राज्य में होगी, छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं, अर्थात ऐसे लोग यहां चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लेकिन फिर भी कई दूसरे राज्य के लोग यहां अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़े और जीत कर पार्षद भी बन गए है। अत: उनसे स्थायी प्रमाण पत्र लेने की मांग उठने लगी है।